तहसील प्रशासन टनकपुर नें कुर्कशुदा अचल संपत्ति की जारी की नीलामी सूचना, 22 दिसंबर को तहसील प्रांगण में की जायेगी नीलामी।
टनकपुर (चम्पावत)। बड़े बकायेदारों पर तहसील प्रशासन नें शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके लिए बाकायदा तहसील प्रशासन नें कुर्कशुदा अचल संपत्ति की नीलामी की सूचना जारी कर दी है। इस आशय की जानकारी तहसीलदार जगदीश गिरी से बुधवार को प्राप्त हुई। तहसीलदार जगदीश गिरी नें बताया बड़े बकायेदारों से वसूली अभियान तेज कर दिया गया है। जिसके तहत नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गयी है।
उन्होंनें बताया मा० न्यायालय देय के बाकीदार श्री मुकेश चन्द्र पाण्डे पुत्र स्व० श्री हरीश चन्द्र पाण्डे, निवासी हाईटेक एग्रील क्लीनिक एण्ड, प्लॉट नं0-33 ज्ञानखेडा टनकपुर, तहसील पूर्णागिरि (टनकपुर) जनपद चम्पावत द्वारा बकाये की धनराशि रू0 44,00,000.00 (रू० चौवालीस लाख) अदा न कर पाने के कारण बाकीदार की अचल सम्पति कुर्क की गयी है। कुर्कशुदा अचल सम्पत्ति की दिनाक 22 दिसंबर 2024 को सार्वजनिक रूप से प्रातः 11:00 बजे स्थान तहसील पूर्णागिरि (टनकपुर) के प्रांगण में नीलाम किया जायेगा। इच्छुक बोलीदाता नियत तिथि एवं समय पर निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित हो कर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकता है।
तहसील प्रशासन के मुताबिक सम्पति का विवरण-
ग्राम ज्ञानखेड़ा, तहसील पूर्णागिरि (टनकपुर) जनपद चम्पावत के ज०वि० ख०खा० संख्या 04 खेत नं0 46 मध्ये 0.0083 हे०, खाता संख्या 04 खेत नं0 46, 47 मध्ये 0.0029 हे0 भूमि एवं उक्त भूमि में निर्मित बकायेदार के नाम 112 वर्गमीटर में निर्मित दो मंजिला भवन (अचल सम्पत्ति) है ।
नीलामी की शर्ते निम्नवत् है-
1. प्रत्येक बोलीदाता को जमानत के तौर पर रु० 10,000.00 (रू० दस हजार) बोली बोलने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।
2. सर्वोच्च बोलीदाता के पक्ष में बोली छोडी जायेगी।
3. सरकारी सर्किल रेट के हिसाब से नीलामी प्रारम्भ की जायेगी।
4 सर्वोच्च बोलीदाता को छोडकर नीलामी के पश्चात शेष नीलामी बोलीदाताओं की जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी।
5. सर्वोच्च बोलीदाता को 1/4 धनराशि को तत्काल जमा करना होगा, शेष धनराशि 15 दिन के अन्तर्गत जमा करनी होगी।
6. यदि 15 दिन में शेष धनराशि जमा नहीं होती है, तो जमा की गयी धनराशि 1/4 सरकारी खाते में जमा की जायेगी, जो वापस नही होगी।
7. नीलामी स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार असिस्टेन्ट कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) उप जिलाधिकारी, पूर्णागिरि (टनकपुर) को होगा।
8. प्रक्रिया में परिवर्तन आदि का पूर्ण अधिकार असिस्टेन्ट कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) उप जिलाधिकारी, पूर्णागिरि (टनकपुर) को होगा।
उन्होंनें बताया उपरोक्त नियम व शर्तो के तहत बोली लगाई जायेगी।