राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक मामलों के दो तथा मोटर अधिनियम के 86 कुल 88 मामलों का हुआ निस्तारण।

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राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक मामलों के दो तथा मोटर अधिनियम के 86 कुल 88 मामलों का हुआ निस्तारण

टनकपुर (चम्पावत)। शनिवार को टनकपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन टनकपुर मे आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रियांशी नगरकोटी ने की। राष्ट्रीय लोक अदालत में 88 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें पारिवारिक मामलों के दो और मोटर अधिनियम के 86 मामले शामिल रहे।

राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल जज प्रियांशी नगर कोटी के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाता है। जिसमें समय और धन दोनों की बचत होती है। लोक अदालत में निस्तारित मामलों की अपील नहीं की जा सकती। इस दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के 14 मामले कुल धनरासी 10 लाख अड़तीस हजार नो सौ सैंतीस का निस्तारण किया गया।

इसके अलावा पारिवारिक वाद के दो मामले तथा मोटर अधिनियम के 86मामलो का सम्मन के आधार पर कुल धनराशि दो लाख अट्ठावन हजार नौ सौ पचास का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता उमेश चंद डूंगरिया विजय शुक्ला, बृजेश सक्सेना, त्रिभुवन सजवान आदि अधिवक्ता तथा न्यायालय कर्मचारी विजय वर्मा, बीना सरोला, गिरीश जोशी , रुदल प्रसाद एवं पीएलबी अजय गुरुरानी, सोनी, बबीता, राजेंद्र प्रसाद, हरीश गौड, राधिका के द्वारा सहयोग किया गया।

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