वाहनों के पंजीयन विवरण में मोबाइल नम्बर अपडेट किये जाने के अपर परिवहन आयुक्त नें आदेश किये जारी, वाहन के रजिस्ट्रेशन में मोबइल नंबर अपडेट किया जाना हुआ आवश्यक ।

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वाहनों के पंजीयन विवरण में मोबाइल नम्बर अपडेट किये जाने के अपर परिवहन आयुक्त नें आदेश किये जारी, वाहन के रजिस्ट्रेशन में मोबइल नंबर अपडेट किया जाना हुआ आवश्यक ।

देहरादून। वाहनों के पंजीयन विवरण में मोबाइल नम्बर अपडेट किये जाने के अपर परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह नें राज्य के सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों व सहायक परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी किये है। जिसमे अवगत कराया गया है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 136A एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 167A के क्रम में राज्य में इलैक्ट्रॉनिक मॉनीट्रिरिंग एवं इन्फोर्समेंट को सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत 37 लोकेशन पर ए०एन०पी०आर० कैमरों की स्थापना कर उनके माध्यम से ई-चालान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य में कार्यरत इंटरसेप्टर, टास्कफोर्स एवं प्रवर्तन दलों द्वारा भी नियमित रूप से रडारगन के माध्यम से ओवरस्पीड के अभियोग में ऑनलाईन चालान किये जा रहे हैं। उक्त दोनों प्रकार की कार्यवाही के दौरान वाहन को रोककर वाहन के प्रपत्र आदि Impound करने की संभावना नहीं के बराबर होती है। ऐसी परिस्थितियों में अगर वाहन के पंजीयन विवरण में सही मोबाइल नम्बर अंकित/अपडेट ना हो तो इसके कारण वाहन स्वामी को समय पर सूचना नहीं मिल पाती। जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में चालानों का ऑनलाईन भुगतान नहीं हो पाता है।

ए०एन०पी०आर० कैमरा प्रणाली द्वारा किये गये चालानों की समीक्षा करने पर पाया गया कि वर्तमान कैलेन्डर वर्ष 2025 में अक्टूबर तक कुल 226498 चालान किये गये जिनमें से केवल 22812 चालान ही निस्तारित हो पाये है एवं अभी भी 203686 चालान लम्बित है। इसी प्रकार रडार गन द्वारा किये गये चालान भी बहुत अधिक संख्या में कार्यालयों में लम्बित है। बताया जा रहा है कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1989 के नियम 167 (5) एवं 167 (6) चालानों के निस्तारण के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था दी गयी है- नियम 167 (5) – ” प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जारी चालान, चालान जारी होने की तारीख से 90 दिवस के भीतर भौतिक या ईलेक्ट्रॉनिक रूप से निस्तारित कर दिये जायेगें, सिवाए उन मामलों को छोड़कर जो अदालत द्वारा अभियोजन के लिए स्थापित किये गये हैं। नियम 167 (6)- “यदि उप-नियम (5) में निर्दिष्ट समय अवधि के बाद भी चालान लंबित रहता है, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से या अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर कॉल करके भुगतान के लिए कम से कम एक अतिरिक्त नोटिस भेजा जा सकता है।

इसलिए मोटरयान अधिनियम, 1989 के उपरोक्त नियमों का पालन सुनिश्चित किये जाने एवं लम्बित चालानों की संख्या को कम किये जाने के दृष्टिगत वाहनों के पंजीयन विवरण में सही मोबाइल नम्बर अपडेट किया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त वाहनों के बीमा प्रमाणपत्र एवं प्रदूषण नियंत्रित प्रमाणपत्र के रिन्यूवल हेतु आधार आधारित ओ०टी०पी० के दृष्टिगत भी मोबाइल नम्बर को अपडेट किया जाना अनिवार्य हो गया है। उन्होंने राज्य के सभी संभागीय व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों निर्देशित किया है कि पंजीयन विवरण में मोबाइल नम्बर अपडेट किये जाने हेतु अपने-अपने संभाग के अन्तर्गत दिनांक 20.11.2025 से दिनांक 31. 12.2025 तक आम जनमानस को जागरूक किये जाने के दृष्टिगत एक अभियान के रूप में निम्नवत् कार्य करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक वाहन स्वामियों / चालकों को पंजीयन विवरण में मोबाइल नम्बर अपडेट किये जाने, इस अभियान में बैनर, पोस्टर, विज्ञापन, इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया, आकाशवाणी, एफ.एम. एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार किये जाने, पंजीयन विवरण में मोबाइल नम्बर अपडेट किये जाने के सम्बन्ध में वाहन स्वामियों / आम जनता को इससे होने वाले फायदे के बारे में अवगत कराया जानें, इस हेतु कार्यालय में आने वाले व्यक्ति के लिए कार्यालय में एक हेल्प डेस्क का भी गठन किये जानें के निर्देश दिए है। ताकि ऑनलाइन / ऑफलाइन माध्यम से मोबाइल अपडेट किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराया जा सके । वहीं प्रत्येक परिवहन कार्यालय में सूचना बोर्ड लगाये जाये जिसमें मोबाइल नम्बर अपडेट किये जाने की पूरी प्रक्रिया उल्लिखित हो।

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