चम्पावत जिले के थाना लोहाघाट क्षेत्र अंतर्गत हुई घटना का पुलिस नें दूसरे ही दिन किया खुलासा, झूठा निकला मामला।
चम्पावत। लोहाघाट थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और छेड़छाड़ का मामला आखिर झूठा साबित हुआ, पुलिस कप्तान अजय गणपति नें मामले का विस्तार से खुलासा कर सच्चाई को सामने लाकर रख दिया। पुलिस कप्तान से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को थाना लोहाघाट क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा थाना लोहाघाट में आकर लिखित में सूचना दी गई की उसकी 13 वर्षीय नाबालिक बालिका को तीन-चार युवकों द्वारा स्कूल को जाते समय नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण कर सुनसान जगह ले जाकर छेड़खानी की गई। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए अजय गणपति, पुलिस अधीक्षक चंपावत के निर्देशानुसार तत्काल थाना लोहाघाट में मुकदमा FIR No- 44/24 अंतर्गत धारा 74/123 BNS तथा 7/8 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना महिला उप निरीक्षक अंजू यादव के सुपुर्द की गई ।
पुलिस अधीक्षक चंपावत तथा सु0श्री वंदना वर्मा, क्षेत्राधिकारी महोदया चम्पावत द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा पीड़िता के बयानों के आधार पर घटना के सफल अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु तीन पुलिस टीमों का गठन किया गया। जिसमें पुलिस टीमो द्वारा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, दूसरी टीम द्वारा मोबाईल सर्विलांस के माध्यम से लोगों को ट्रेस किया गया तथा तीसरी टीम द्वारा गवाहो के बयान अंकित कराए गये । मामले की संदिग्धता को देखते हुए पुलिस टीमों के साथ-साथ एसओजी टीम को भी नियुक्त किया गया है ।
पुलिस टीमों द्वारा लगातार सीसीटीवी, मोबाईल सर्विलांस तथा गवाहों के बयान अंकित करने के उपरान्त उक्त घटना में संलिप्त 15 वर्षीय विधि का उल्लघन करने वाले बालक को प्रभार में लेकर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक द्वारा अपने बयानों में पीडिता से पूर्व से जान पहचान होने तथा दोनो द्वारा एक साथ स्वयं की मर्जी से जाने सम्बन्धी बयान अंकित कराये गये।
पीडिता द्वारा भी अपने बयानों में विधि का उल्लघन करने वाले बालक से पूर्व से जान पहचान होने तथा आपसी सहमति से विधि का उल्लघन करने वाले बालक के घर जाने सम्बन्धित बयान अंकित कराये गये है । जिसके बाद समूचे मामले से पर्दा उठ गया और मामला पूरी तरह से झूठा पाया गया। जिसमें अनावश्यक धाराओं को हटाया जाएगा।