तहसील सभागार में एसडीएम आकाश जोशी की अध्यक्षता में निकाय प्रत्याशियों को दी गयीं विभिन्न जानकारियां।

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तहसील सभागार में एसडीएम आकाश जोशी की अध्यक्षता में निकाय प्रत्याशियों को दी गयीं विभिन्न जानकारियां।

टनकपुर (चम्पावत)। शनिवार को तहसील सभागार टनकपुर में उपजिला अधिकारी आकाश जोशी की अध्यक्षता में नागर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन को लेकर विभिन्न जानकारियां उपलब्ध करायी गयीं, और व्यय सीमा से भी अवगत कराया गया। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी 10 वार्ड तक के छः लाख और 10 वार्ड से अधिक पर आठ लाख रूपये व्यय कर सकते है, सदस्यों के लिए 80 हजार रूपये की धनराशि आयोग नें निर्धारित की है। नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 03 लाख तथा सदस्यों के लिए व्यय सीमा 50 हजार तय है।

नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2025 अंतर्गत अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय से संबंधित विधिक प्राविधानों तथा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में उसके अनुवीक्षण और उसका पालन करने की असफलताओं के परिणामों को भली प्रकार स्पष्ट करने हेतु बताया गया।

निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रशिक्षण के पश्चात् एसडीएम आकाश जोशी नें बताया अध्यक्ष एवं सदस्य पद के सभी अभ्यर्थी राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करेंगे ।उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने एवं जवाबदेही होने के लिए प्रथम बार निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर प्रदान करना है। जिस हेतु व्यय की निर्धारित सीमा तय की गई है। उन्होंने कहा कि नागर स्थानीय निकाय के निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण हेतु विभिन्न प्रारूप बनाया गया है जिसमें सारे खर्चे भरने हैं।उन्होंने कहा कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिदिन के लेखे के रख–रखाव के लिए नकद रजिस्टर/बैंक रजिस्टर तैयार किया जाना है तथा उम्मीदवार के खातों का निरीक्षण के लिए खाते प्रस्तुत करने में विफलता के मामले में उम्मीदवार को नोटिस जारी किया जाएगा और विफलता जारी रहने पर यह माना जायेगा कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अंतर्गत अपेक्षित दैनिक निर्वाचन व्यय के लेखे रखने में असफल रहा है। जिसके लिये भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 177 के अधीन कार्यवाही की जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के खातों के निरीक्षण हेतु सहायक व्यय पर्यवेक्षक के समक्ष सम्पूर्ण प्रचार अवधि में 3 बार निरीक्षण के लिए अपने खाते प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थी स्वयं अथवा अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से अपने निर्वाचन लेखे का निरीक्षण करवाएगा। प्रत्येक निरीक्षण में कम से कम 03 दिन का अंतराल होगा और अंतिम निरीक्षण मतदान से पूर्व कर लिया जायेगा।

उम्मीदवार के खातों का निरीक्षण कोई भी व्यक्ति ₹10 के भुगतान पर लेखे का निरीक्षण कर सकता है तथा ऐसी फीस का भुगतान करने पर, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग नियत करे, ऐसे लेखा या उसके किसी भाग की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने का हकदार होगा। प्रत्येक उम्मीदवार अपने परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर या यदि वह एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ रहा है तो उनमें अंतिम निर्वाचन परिणाम की घोषणा की दिनांक से 30 दिन के भीतर समस्त वाउचरों के साथ अपने निर्वाचन व्ययों का ब्योरा जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानीय निकाय) को प्रस्तुत करेंगे।

उम्मीदवार के खातों का प्रथम निरीक्षण 08 जनवरी, द्वितीय निरीक्षण 15 जनवरी एवं तृतीय निरीक्षण 21 जनवरी, 2025 को किया जायेगा। उम्मीदवारों द्वारा किए गए व्यय के लिए प्रारूप बनाया गया है और व्यय हेतु शपथ-पत्र समक्ष जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

उन्होंने कहा कि विधिवत प्रचार–प्रसार पर माननीय आयोग द्वारा कोई रोक नहीं है,परन्तु उसकी पूर्वानुमति आवश्यकीय है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति जैसे स्कूल, हॉस्पिटल और सरकारी दीवार,भवन आदि पर प्रचार सामग्री, पोस्टर आदि लगाना निषेध है तथा निजी भवन पर पोस्टर लगाने से पूर्व भवन स्वामी से अनुमति जरूर लें। कोई भी उम्मीदवार जाति, धर्म और निजता पर टिप्पणी न करें। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लाउडस्पीकर रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे के मध्य लगाना मना है, और मतदान के दिन और 48 घंटे पूर्व लाउडस्पीकर बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बूथ के आसपास बैनर नहीं लगेंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रचार–सामग्री प्लास्टिक की न हो इसका विशेष ध्यान रखना है। सोशल मीडिया पर धर्म और जाति पर कोई टिप्पणी न हो ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न करें। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन के दौरान विभिन्न सामग्रियों के जो दरें निर्धारित की गई है उनकी भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रत्याशी के कार्यालय में स्थाई लाउडस्पीकर नहीं लगेगा।

निर्वाचन व्यय लेखा के संबंध में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभिन्न जानकारी से उपस्थित प्रत्याशियों एवं प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया । उन्होंने कहा कि व्यय निगरानी तन्त्र हेतु नोडल अधिकारी के अतिरिक्त एक व्यय प्रेक्षक, सहायक व्यय प्रेक्षक, लेखा दल, पुलिस विभाग का दल तथा आबकारी विभाग का दल नियुक्त किए गए हैं। जिनके द्वारा निगरानी रखी जा रही है। इस दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्वाचन अधिकारी (अध्यक्ष) नगर पालिका परिषद, सदस्य पर हेतु नियुक्त निर्वाचन अधिकारी सहित कोषागार की लेखा टीम के अधिकारी कर्मचारी, अन्य विभागों के अधिकारी विभिन्न उम्मीदवार व प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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