दुर्घटना के दौरान पीड़ित की तत्काल सहायता कर जान बचाने वालों को “राह वीर योजना” के तहत मिलेगी 25 हजार की धनराशि।

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दुर्घटना के दौरान पीड़ित की तत्काल सहायता कर जान बचाने वालों को “राह वीर योजना” के तहत मिलेगी 25 हजार की धनराशि।

टनकपुर (चम्पावत)। अक्सर दुर्घटना के दौरान कानूनी प्रक्रियाओं से बचने के लिए लोग पीड़ित की सहायता करने से कन्नी काटते है, जिस कारण समय पर जरुरी उपचार न मिल पाने के कारण कई घायल काल के गाल मे समा जाते है। लेकिन अब परिवहन विभाग और सरकार ने ऐसे नेक व्यक्ति, जिसने मोटर वाहन से जुड़ी घातक दुर्घटना के पीड़ित की तत्काल सहायता करके और दुर्घटना के पीक समय के भीतर उसे चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए अस्पताल / ट्रॉमा केयर सेंटर पहुंचाकर जान बचाने वालों को “राह-वीर योजना” के अन्तर्गत 25 हजार की धनराशि का पुरस्कार प्रदान किये जाने की घोषणा की है । इस आशय की जानकारी एआरटीओ सुरेन्द्र कुमार से प्राप्त हुई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की सहायता करने वाले नेक नागरिक को प्रोत्साहित किए जाने हेतु ‘गुड समेरिटन पुरस्कार’ योजना के संबंध में मानक प्रचालन प्रक्रिया निर्गत की गयी है । जिसके तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ऐसे नेक व्यक्ति, जिसने मोटर वाहन से जुड़ी घातक दुर्घटना के पीड़ित की तत्काल सहायता करके और दुर्घटना के स्वर्णिम समय के भीतर उसे चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए अस्पताल / ट्रॉमा केयर सेंटर पहुंचाकर जान बचाई हो, उसके लिए “राह-वीर योजना” हेतु गाईडलाइन्स निर्गत की गयी है। यह योजना 21 अप्रेल 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। गाईडलाइन्स के अनुसार योजना में पुरस्कार हेतु चयन जिला स्तर पर सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन समिति द्वारा मासिक आधार पर किया जाएगा। समिति में सम्बन्धित जिले में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, संभागीय / सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सदस्य होंगे।

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