प्रशासन द्वारा नायकगोठ में तोड़ी गयी दुकानों और मलबे के निस्तारण के सम्बन्ध में एसडीएम आकाश जोशी नें विनोद विष्ट को भेजा 50 हजार का नोटिस
टनकपुर (चम्पावत)। विगत दिनों प्रशासन और पुलिस द्वारा एआरटीओ आफिस के समीप नायकगोठ में अतिक्रमण कर बनायीं गयी आठ दुकानों को ध्वस्त किया गया था। जिसके मलबा आदि के निस्तारण के लिए प्रशासन नें नायकखेड़ा निवासी विनोद सिंह विष्ट पुत्र श्री हयात सिंह विष्ट को 50 हजार का नोटिस भेजा है।
इस सम्बन्ध में एसडीएम आकाश जोशी द्वारा विनोद विष्ट को भेजे गये नोटिस में कहा गया है कि विगत दिनों में आपके द्वारा ग्राम नायकखेड़ा तहसील पूर्णागिरी (टनकपुर) में स्थित राज्य सरकार की भूमि जो राजस्व अभिलेखों में खाता संख्या 314, खसरा नं0 296 श्रेणी 6-2 में स्थित है, अवैध रूप से कॉलम बीम डालकर 08 दुकानों का निर्माण किया गया था। जिसे प्रशासन एवं पुलिस द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। उक्त ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में जे०सी०बी० मशीन, पोकलैण्ड, मजदूरों का उपयोग किया गया था, तथा अब उक्त मलवे का निस्तारण भी किया जाना है। जिसमें कुल रु. 50,000.00 की धनराशि का व्यय आंगणित है। उक्त रू 50,000.00 की धनराशि का भुगतान आपके द्वारा राजकोष में किया जाना है। अतः आप दिनांक 23.08.2024 तक नकद, बैंक ड्राफ्ट, ई-चालान के माध्यम से उक्त धनराशि तहसील कार्यालय पूर्णागिरी (टनकपुर) में जमा करा दें। अन्यथा उक्त धनराशि को भू-राजस्व के बकायें की भाँति वसूल करने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।