जनहित में जारी परामर्श:- टैक्सी-मैक्सी कैब किराया सूची वाहन में प्रदर्शित करना अनिवार्य, अन्यथा होंगी सख्त कार्यवाही।

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जनहित में जारी परामर्श:- टैक्सी-मैक्सी कैब किराया सूची वाहन में प्रदर्शित करना अनिवार्य, अन्यथा होंगी सख्त कार्यवाही।

टनकपुर (चम्पावत)। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) टनकपुर मनोज बगोरिया ने जनपद चम्पावत के समस्त यात्रियों, टैक्सी एवं मैक्सी कैब संचालकों के लिए महत्वपूर्ण परामर्श जारी किया है। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग एवं शासन द्वारा विभिन्न श्रेणी के टैक्सी और मैक्सी कैब वाहनों के लिए अधिकतम किराया दरें निर्धारित की गई हैं, जिनका पालन सभी वाहन स्वामियों एवं चालकों के लिए अनिवार्य है।

जारी निर्देशों के अनुसार सभी टैक्सी एवं मैक्सी कैब संचालकों को अपने वाहनों में स्वीकृत किराया सूची (फेयर चार्ट) स्पष्ट रूप से चस्पा करनी होगी, ताकि यात्रियों को किराये संबंधी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके।परिवहन विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व वाहन में प्रदर्शित किराया सूची का अवलोकन करें तथा निर्धारित दरों से अधिक किराया न दें। यदि किसी वाहन द्वारा निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूला जाता है, किराया सूची प्रदर्शित नहीं की जाती है अथवा किराये को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो इसकी शिकायत परिवहन विभाग अथवा स्थानीय पुलिस प्रशासन से की जा सकती है।

एआरटीओ (प्रवर्तन) मनोज बगोरिया ने स्पष्ट किया कि किराया निर्धारण एवं किराये से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए वैधानिक व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति, वाहन चालक, वाहन स्वामी अथवा यूनियन द्वारा कानून को अपने हाथ में लेना, किसी चालक को धमकाना, प्रताड़ित करना, मारपीट करना अथवा सार्वजनिक रूप से अपमानित करना पूर्णतः अस्वीकार्य है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग यात्रियों के हितों की सुरक्षा, पारदर्शी किराया व्यवस्था तथा सुरक्षित एवं सुगम परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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