प्लान आफ एक्शन मई के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल विवाह अधिनियम एवं बाल श्रम के विषय पर किया गया साक्षरता शिविर का आयोजन।

खबर शेयर करें -

प्लान आफ एक्शन मई के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल विवाह अधिनियम एवं बाल श्रम के विषय पर किया गया साक्षरता शिविर का आयोजन।

टनकपुर (चम्पावत)। बुधवार को प्लान आफ एक्शन मई के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भवदीप रावते सिविल जज सीनियर डिवीजन के निर्देशन आमबाग स्कूल में बाल विवाह अधिनियम एवं बाल श्रम के विषय पर अधिकार मित्र अजय गुरूरानी ,सोनी सिंह व सोनी जहां द्वारा साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। जिसमें छात्र छात्राओं एवं उपस्थित लोगों को बाल विवाह की बुराईयों की जानकारी दी गई तथा इसका सबसे अधिक प्रभाव बालिकाओं के जीवन व शरीर पर किस प्रकार पड़ता हैं कैसे बचपन बर्बाद हो जाता है किन कारणों से गरीब लोग आज भी बाल विवाह के पचड़े से बाहर नहीं निकल पाए हैं, इसके बारे में बताया गया। वहीं बाल श्रम पर भी 1986 में किन कारणों से बाल श्रम पर रोक लगाने संबंधी कानून बना पर आज भी बहुत से लोगों के द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जिनकी खेलने पढ़ने और खाने की उम्र होती है उन्हें गरीबी और अभाव के कारण श्रम करने पर विवश होना पड़ता है। इसके बाव में विस्तार से जानकारी देते हुए इसे दंडनीय अपराध करार दिया। इसके अलावा वहीं यूसीसी के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गयीं।

ADVERTISEMENTS
Breaking News

You cannot copy content of this page