भूमि कानून उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी, एक सप्ताह में स्पष्टीकरण न देने पर होगी विधिक कार्यवाही।

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भूमि कानून उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी, एक सप्ताह में स्पष्टीकरण न देने पर होगी विधिक कार्यवाही।

टनकपुर (चम्पावत)। भूमि कानून उल्लंघन का मामला सामने आने पर प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया हैं। एक सप्ताह में स्पष्टीकरण न देने पर विधिक कार्यवाही की चेतावनी दी गयी हैं।

तहसील प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार नरेश चन्द्र, पुत्र जगत नरायन, निवासी ग्राम ज्ञानखेड़ा, तहसील पूर्णागिरी (टनकपुर) को भूमि कानून उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ग्राम ज्ञानखेड़ा, परगना टनकपुर स्थित 1.1320 हेक्टेयर भूमि में से 0.568 हेक्टेयर भूमि को संबंधित व्यक्ति द्वारा अन्य को पट्टे पर दिया गया, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (यथा संशोधित, उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा 156 एवं 157 का उल्लंघन है।

संबंधित व्यक्ति को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर अधिनियम की धारा 165 के अंतर्गत अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।

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