बड़ी कार्यवाही – टनकपुर के ज्ञानखेड़ा में अवैध उपखनिज परिवहन व भण्डारण पर बड़ी कार्रवाई, ₹7.35 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित।
टनकपुर (चम्पावत )। ग्राम पंचायत ज्ञानखेड़ा क्षेत्र में अवैध उपखनिज परिवहन एवं भण्डारण के मामलों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।जिला खान अधिकारी चित्रा जोशी ने बताया कि राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की संयुक्त टीम द्वारा क्षेत्र में स्वीकृत तीन उपखनिज रिटेल भण्डारण स्थलों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपजिलाधिकारी आकाश जोशी, जिला खान अधिकारी चित्रा जोशी सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पाँच वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत तीनों भण्डारण स्थलों पर अनुज्ञा की शर्तों के विपरीत न तो चाहरदीवारी/कवर्ड फेंसिंग का निर्माण किया गया था और न ही धर्मकांटा स्थापित पाया गया।
भण्डारण एवं अभिलेखों में भारी अनियमितता पायी गयी। प्रथम स्थल पर 09 टन उपखनिज पाया गया, जबकि विभागीय आईडी में 174.23 टन दर्ज, द्वितीय स्थल पर 3713.4 टन उपखनिज, विभागीय आईडी में 3974.8 टन दर्ज, तृतीय स्थल पर 6537.6 टन उपखनिज, विभागीय आईडी में 3364.55 टन दर्ज हैं। जाँच में प्रथम एवं द्वितीय स्थलों से अवैध उपखनिज परिवहन, जबकि तृतीय स्थल पर अवैध उपखनिज भण्डारण पाया गया।
➡️ ₹7.35 लाख से अधिक का जुर्माना.
उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2024 के अन्तर्गत क्रमशः ₹32,964/-,₹69,561/-, ₹6,33,024/- कुल ₹7,35,549/- (रुपये सात लाख पैंतीस हजार पाँच सौ उनचास मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
➡️ 15 दिन का अल्टीमेटम.
संबंधित भण्डारण संचालकों को निर्देशित किया गया है कि सभी भण्डारण स्थलों पर खनिज भण्डारण की ऊँचाई से न्यूनतम 01 मीटर अधिक ऊँचाई की चाहरदीवारी/कवर्ड फेंसिंग का निर्माण कर धर्मकांटा स्थापित करें तथा इसकी सूचना फोटोग्राफ सहित 15 दिवस के भीतर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, चम्पावत को उपलब्ध कराएं। निर्धारित समयावधि में अनुपालन न होने की स्थिति में अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाये जाने की हिदायत दी गयी।




