गायब पत्नी और बेटी को तलाशने के लिए हाईकोर्ट ने टनकपुर पुलिस को दिए सख्त निर्देश। अधिवक्ता प्रियंक खर्कवाल ने मामले की करी पैरवी।

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गायब पत्नी और बेटी को तलाशने के लिए हाईकोर्ट ने टनकपुर पुलिस को दिए सख्त निर्देश। अधिवक्ता प्रियंक खर्कवाल ने मामले की करी पैरवी।
नैनीताल / टनकपुर (चम्पावत)। गुरुवार को माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल ने टनकपुर पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वह एक महिला और उसकी बेटी के लापता होने के मामले में विस्तृत जांच कर उन्हें शीघ्र तलाश करे।
यह आदेश पुरन सिंह, निवासी टनकपुर, की ओर से दायर याचिका पर पारित किया गया। याचिकाकर्ता ने बताया कि उनकी पत्नी और बेटी कुछ समय से लापता हैं। पुलिस को सूचना देने के बावजूद खोजबीन में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय की शरण ली। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रियंक खर्कवाल ने पैरवी की। अदालत ने टनकपुर थाना प्रभारी को तत्काल प्रभावी कदम उठाने और लापता को खोजने के लिए निर्देशित किया है तथा प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त, 2025 को होगी।

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