वाहन पंजीयन में अवैध वसूली का खुलासा, बजरंग ऑटो पर आरटीओ सख्त, तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश किये जारी।
➡️ सीएम हेल्पलाइन शिकायत में अनियमितता उजागर, अतिरिक्त शुल्क मांगने और नियम तोड़ने पर डीलर को नोटिस.
हल्द्वानी (नैनीताल)। वाहन खरीद के दौरान उपभोक्ताओं से अवैध व मनमाने शुल्क वसूलने के मामले में हल्द्वानी आरटीओ कार्यालय ने कड़ा रुख अपनाया है। सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत की जांच में बजरंग ऑटो, रामपुर रोड हल्द्वानी की कार्यप्रणाली को नियमों के विरुद्ध पाया गया है। मामले में डीलर को नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
यह मामला सीएम हेल्पलाइन शिकायत संख्या CMHL-112025-11-886908 के माध्यम से शिकायतकर्ता चन्द्रशेखर जोशी द्वारा दर्ज कराया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि वाहन पंजीयन के नाम पर डीलर द्वारा ₹8777 की मांग की गई, जबकि जांच में यह सामने आया कि आरटीओ में वास्तविक रूप से केवल ₹7147 की ही राशि जमा की गई। शेष राशि अवैध रूप से वसूले जाने का प्रयास किया गया।
शिकायतकर्ता द्वारा अतिरिक्त राशि देने से इनकार करने पर डीलर ने नियमों को दरकिनार करते हुए पूरी पंजीयन फाइल उपभोक्ता के हाथ में थमा दी और स्वयं कार्यालय में प्रस्तुत करने से पीछे हट गया। जबकि आरटीओ के स्पष्ट निर्देश हैं कि नए वाहन की पंजीयन फाइल डीलर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही प्रस्तुत की जानी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 1983/कर पंजीयन/2025 (03 जून 2025) एवं पत्र संख्या 297/कर पंजीयन/2025 (12 सितंबर 2025) के माध्यम से आयोजित बैठक में सभी डीलरों को निर्देशित किया गया था कि उपभोक्ताओं से कर व निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई भी अतिरिक्त राशि न ली जाए तथा पंजीयन प्रक्रिया की जिम्मेदारी डीलर की होगी।
आरटीओ कार्यालय ने इस प्रकरण को गंभीर मानते हुए डीलर की कार्रवाई को अनियमित, अनुचित एवं उपभोक्ता शोषण की श्रेणी में रखा है। विभागीय स्तर पर नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।इस घटना ने वाहन खरीदारों के बीच व्याप्त अवैध शुल्क वसूली की समस्या को एक बार फिर उजागर कर दिया है। शिकायतकर्ता चन्द्रशेखर जोशी ने कहा कि यह मामला केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि उपभोक्ता हित और पारदर्शिता से जुड़ा है, ऐसे मामलों में सख्त दंडात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

